राष्ट्रीय: शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले को कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट

शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले को कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों से निपटने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों से निपटने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

अदालत ने एक बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियाँ कीं, जहां आरोपी को उनकी शादी के समझौते के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद पीड़िता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने धार्मिक सिद्धांतों और सामाजिक अपेक्षाओं की विस्तृत समझ सहित सूचित सहमति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामलों को छोड़कर, धर्मांतरण के बाद अंतर-धार्मिक विवाह के दौरान उम्र, वैवाहिक इतिहास और दोनों पक्षों के साक्ष्य के संबंध में हलफनामा देना अनिवार्य कर दिया।

निहितार्थों को समझते हुए स्वैच्छिक रूपांतरण की पुष्टि करने वाले शपथ पत्र भी प्राप्त किए जाने चाहिए।

धर्मांतरण और विवाह के प्रमाणपत्र स्थानीय भाषाओं में होने चाहिए, साथ ही धर्मांतरित व्यक्ति की प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त भाषा की आवश्यकताएं भी होनी चाहिए। हालाँकि, दिशानिर्देश मूल धर्म में वापसी पर लागू नहीं होते हैं।

अदालत ने धर्म परिवर्तन करने वालों के मूल धर्म के साथ टकराव से बचने के लिए सूचित धर्म परिवर्तन की आवश्यकता पर ध्यान दिया।

इसने विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय व्यक्तिगत और स्थानीय पूछताछ पर जोर देते हुए मजिस्ट्रेटों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। अदालत ने यौन हिंसा के प्रति असहिष्णुता बनाए रखते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली में विफलताओं को दूर करने के महत्व पर भी जोर दिया।

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Created On :   20 Jan 2024 2:46 PM IST

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