राष्ट्रीय: दिल्ली के एक व्यक्ति ने जंतर-मंतर के पास पुलिस बूथ से टकराई कार

दिल्ली के एक व्यक्ति ने जंतर-मंतर के पास पुलिस बूथ से टकराई कार
दिल्ली के जंतर-मंतर के पास नशे की हालत में एक व्यक्ति ने अपनी कार एक पुलिस बूथ से टकरा दी, और फिर एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जो बाद में बूथ पर गिर गया।

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के जंतर-मंतर के पास नशे की हालत में एक व्यक्ति ने अपनी कार एक पुलिस बूथ से टकरा दी, और फिर एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जो बाद में बूथ पर गिर गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना एक फरवरी को हुई।

आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर के अनुसार, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल रामवीर सिंह रात 8 बजे से गश्त ड्यूटी पर थे। एक फरवरी को सुबह 8:30 बजे के आसपास, टॉल्स्टॉय रोड पर जंतर-मंतर के पास गश्त के दौरान, उन्होंने टॉल्स्टॉय रोड जनपथ की ओर से आ रही एक कार को तेज गति से लापरवाही से चलाते हुए फुटपाथ, एक खंभे और दिल्ली पुलिस के बूथ से टकराते हुए देखा।

टक्‍कर से फुटपाथ टूट गया, बिजली का खंभा गिर गया और बूथ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

एफआईआर के मुताब‍िक,“ पुलिसकर्मी ने कहा, यह देखकर मैं चिल्लाया। उसके बाद, मैंने कार चालक को गाड़ी से उतार दिया, उसकी पहचान पालम गांव निवासी निखिल सूद के रूप में हुई, जो शराब के नशे में था। मैंने होंडा सिटी कार और उसके पंजीकरण नंबर के बारे में विवरण प्राप्त किया। ”

सिंह ने एफआईआर में यह भी कहा कि उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर को टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया, जो घटनास्थल पर पहुंचे और उनका बयान दर्ज किया।

“ड्यूटी ऑफिसर बाद में सब-इंस्पेक्टर के साथ उस स्थान पर गए जहां उन्हें दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में एक कार मिली। सूद को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकि‍न उन्होंने रक्त का नमूना देने से इनकार कर दिया।”

इसके बाद, कार चालक को पुलिस स्टेशन लाया गया, और सांस परीक्षण किया गया, जिसमें अल्‍कोहल पाया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि “भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) और 427 (शरारत से क्षति) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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Created On :   5 Feb 2024 5:55 PM IST

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