राजनीति: भारत के विमानन सुरक्षा मानदंड आईसीएओ, यूरोपीय संघ के मानकों से खाते हैं मेल नायडू

भारत के विमानन सुरक्षा मानदंड आईसीएओ, यूरोपीय संघ के मानकों से खाते हैं मेल  नायडू
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने गुरुवार को संसद में बताया कि भारत के डीजीसीए के पास विमानों के सुरक्षित संचालन और उनके रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नियम हैं, जिन्हें लगातार अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने गुरुवार को संसद में बताया कि भारत के डीजीसीए के पास विमानों के सुरक्षित संचालन और उनके रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नियम हैं, जिन्हें लगातार अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास संगठनों और विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी के लिए एक संरचित निगरानी और लेखा परीक्षा ढांचा भी है, जिसमें विमानों के रखरखाव की निरंतर निगरानी सहित सभी ऑपरेटरों में नियमित और आवधिक लेखा परीक्षा, मौके पर जांच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि यदि किसी नियम का उल्लंघन होता है, तो विमानन नियामक अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार कार्रवाई करता है।

यह प्रश्न 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटना की पृष्ठभूमि में हवाई सुरक्षा उपायों के संबंध में था।

नायडू ने यह भी कहा कि दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान, जिसका पंजीकरण संख्या VT-ANB था, का डीजीसीए नियमों और निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार नियमित रखरखाव और सुरक्षा निरीक्षण किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि भारतीय विमानन कंपनियों के बेड़े में 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं। इनमें से 31 परिचालन विमानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 8 विमानों में मामूली खामियां पाई गईं। इन विमानों को सुधार के बाद परिचालन के लिए छोड़ दिया गया है। शेष दो विमान निर्धारित रखरखाव के अधीन हैं।

नायडू ने कहा कि भारत ने 2009 में वायु परिवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 का अनुसमर्थन किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान मृत्यु, देरी, व्यक्ति, सामान या माल की क्षति या हानि की स्थिति में मुआवजे के लिए वाहकों की ज़िम्मेदारियों का प्रावधान करता है।

मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया ने सूचित किया है कि उसने 18 जुलाई तक 128 मृतकों के निकटतम परिजनों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी किया है। शेष मृतकों के लिए, अंतरिम मुआवजे का भुगतान एनओके द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के विभिन्न चरणों में है। अंतरिम मुआवजे के वितरण के पूरा होने के बाद अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एयर इंडिया ने यह भी बताया है कि टाटा संस द्वारा अपेक्षित ट्रस्ट का पंजीकरण 18 जुलाई को पूरा हो गया है और एयरलाइन मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की स्वैच्छिक अनुग्रह राशि वितरित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन औपचारिकताएं शुरू करने की प्रक्रिया में है। मंत्री ने बताया कि इसके अलावा, एयर इंडिया मृतकों और घायलों के परिवारों की यात्रा व्यवस्था, आवास, चिकित्सा व्यय और घायल हुए दिहाड़ी मजदूरों को तत्काल नकद भुगतान जैसे विभिन्न तरीकों से सहायता कर रही है।

उन्होंने आगे बताया कि दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट एएआईबी द्वारा 12 जुलाई को प्रकाशित की गई है और उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। मंत्री ने आगे बताया कि दुर्घटना के संभावित कारणों और सहायक कारकों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

-आईएएनएस

जीकेटी/

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Created On :   24 July 2025 7:24 PM IST

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