अपराध: चुनाव आयोग ने उपचुनाव तक पंजाब के गैंगस्टर भाना की पैरोल की रद्द

चुनाव आयोग ने उपचुनाव तक पंजाब के गैंगस्टर भाना की पैरोल की रद्द
चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव पूरा होने तक सोमवार को गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया।

चंडीगढ़, 8 जुलाई (आईएएनएस)। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव पूरा होने तक सोमवार को गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस और भाजपा ने भाना की पैरोल के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और इसे रद्द करने की मांग की थी।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने और प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर, भाना की पैरोल उपचुनाव तक रद्द कर दी जानी चाहिए।

अक्टूबर 2017 में जालंधर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2014 के दोहरे हत्याकांड मामले में भाना को दोषी ठहराया था। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आरोप लगाया था कि आप सरकार ने दो जुलाई को पटियाला जेल से भाना को पैरोल की अनुमति दी है। इसके बाद जालंधर पश्चिम से ताल्लुक रखने वाला गैंगस्टर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   8 July 2024 6:40 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story