कानून: न्यूजक्लिक विवाद दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दायर करने के लिए मिला 10 दिन का और समय

न्यूजक्लिक विवाद  दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दायर करने के लिए मिला 10 दिन का और समय
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस को 10 दिन का और समय दिया।

नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस को 10 दिन का और समय दिया।

दोनों के खिलाफ यूएपीए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप है कि मीडिया आउटलेट को चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे मिले थे।

अदालत ने पिछले साल पुलिस को 22 दिसंबर को 60 दिन और पिछले महीने फिर 20 दिन का समया दिया। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने और वक्त मांगा।

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस को 10 दिन की और मोहलत दी। साथ ही प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में 17 अगस्त 2023 को न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूजक्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

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Created On :   20 March 2024 5:32 PM IST

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