गोवा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने पोंडा उपचुनाव की अधिसूचना वापस ली

गोवा  बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने पोंडा उपचुनाव की अधिसूचना वापस ली
गोवा विधानसभा के 21-पोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपचुनाव को अचानक रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी अधिसूचना में 16 मार्च 2026 की अपनी पुरानी अधिसूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया।

पणजी, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। गोवा विधानसभा के 21-पोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपचुनाव को अचानक रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी अधिसूचना में 16 मार्च 2026 की अपनी पुरानी अधिसूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया।

यह फैसला बॉम्बे उच्च न्यायालय के 8 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। उच्च न्यायालय ने तीन याचिकाओं में चुनाव आयोग की अधिसूचना को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया था।

पोंडा सीट पर पूर्व विधायक रवि नाइक के 15 अक्टूबर 2025 को निधन के कारण रिक्त हुई सीट को भरने के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को अधिसूचना जारी कर 9 अप्रैल को मतदान की तारीख घोषित की थी, लेकिन उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा को निर्देश दिया है कि वे इस अधिसूचना को राज्य सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित करें और प्रकाशन के बाद तीन प्रतियां आयोग को भेजें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोंडा उपचुनाव से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य सभी निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अब तक की गई सारी कार्यवाहियां और उठाए गए कदम भी शून्य और अमान्य घोषित कर दिए गए हैं।

वर्तमान में पोंडा सीट पर उपचुनाव कब होगा, इसकी नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। चुनाव आयोग अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए आगे की प्रक्रिया तय करेगा।

यह घटना गोवा की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पोंडा सीट पर पिछले कई वर्षों से रवि नाइक परिवार का प्रभाव रहा है। उपचुनाव रद्द होने से सभी राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी असर पड़ेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा को अब उच्च न्यायालय के आदेश और चुनाव आयोग की नई अधिसूचना के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   8 April 2026 11:11 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story