ग्रेटर नोएडा में फायर सेफ्टी नियमों पर सख्ती, अग्निशमन उपकरण नहीं मिलने पर पांच कोचिंग संस्थान सील

ग्रेटर नोएडा में फायर सेफ्टी नियमों पर सख्ती, अग्निशमन उपकरण नहीं मिलने पर पांच कोचिंग संस्थान सील
शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शासन के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुरुवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट स्थित विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया।

नोएडा, 23 जुलाई (आईएएनएस)। शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शासन के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुरुवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट स्थित विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पांच कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि कई अन्य संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

संयुक्त जांच अभियान के दौरान ट्रेडेक्स टावर-1 और ओम टावर में संचालित कुल 13 कोचिंग संस्थानों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने प्रत्येक संस्थान में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता तथा सुरक्षा मानकों का गहन परीक्षण किया।

जांच में पाया गया कि पांच संस्थानों में आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित ही नहीं किए गए थे, जबकि इन्हें पहले हुए निरीक्षण में कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी आवश्यक सुधार नहीं किए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन संस्थानों को सील कर दिया।

सील किए गए संस्थानों में ट्यूटोरिक्स ट्यूशन सेंटर, एनविक इंफोटेक, इनकैप सेंटर, मैरिट एजुकेशन और पैंडुलम एडू क्लासेज शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

निरीक्षण के दौरान कुछ कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी से संबंधित कार्य लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक पूरा पाया गया। ऐसे संस्थानों को शेष कार्य पूरा करने के लिए दो से तीन दिन का अंतिम अवसर दिया गया है। वहीं, जिन संस्थानों का पहली बार निरीक्षण किया गया, उन्हें भी अग्निशमन उपकरण एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। जिन संस्थानों में सभी सुरक्षा मानक पूरे पाए गए, उन्हें संतोषजनक माना गया।

इस संयुक्त अभियान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, प्रबंधक स्वतंत्र वर्मा, सहायक प्रबंधक कुलदीप शर्मा तथा फायर सेफ्टी ऑफिसर अजय कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना की स्थिति में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

गौरतलब है कि हाल ही में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शासन के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों की व्यापक जांच करने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने सभी कोचिंग संस्थानों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं तत्काल स्थापित करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो संस्थान सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ सीलिंग सहित कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

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Created On :   23 July 2026 7:37 PM IST

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