बिहार आय से अधिक संपत्ति मामले में किशनगंज के पूर्व डीएसपी को किया गया निलंबित

बिहार आय से अधिक संपत्ति मामले में किशनगंज के पूर्व डीएसपी को किया गया निलंबित
बिहार पुलिस ने किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पटना, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार पुलिस ने किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बिहार पुलिस ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

गृह विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में निलंबन की पुष्टि की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय डीआईजी, चंपारण रेंज, बेतिया का कार्यालय निर्धारित किया गया है।

यह कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की जांच के बाद की गई है। इससे पहले गौतम कुमार को किशनगंज के एसडीपीओ पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। 6 अप्रैल को उनसे पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी।

मामला उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़ा है। 31 मार्च 2026 को आर्थिक अपराध इकाई की टीमों ने किशनगंज, पटना और पूर्णिया में उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से लगभग 60 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है।

अधिकारियों के अनुसार, संपत्तियां सिर्फ उनके नाम पर ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी, सास और अन्य सहयोगियों के नाम पर भी खरीदी गई हैं। इसके अलावा 80 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति होने की भी आशंका जताई जा रही है।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, प्रारंभिक जांच में लगभग 1.94 करोड़ रुपए (करीब 60.27 प्रतिशत अधिक) की अनुपातहीन संपत्ति के प्रमाण मिले हैं।

यह निलंबन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 9(1)(ए) और (सी) के तहत किया गया है। मामला आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 03/2026 (दिनांक 29 मार्च 2026) के तहत दर्ज है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धाराएं लगाई गई हैं।

गौतम कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें सेवा नियमों के तहत निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   7 April 2026 11:09 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story