दिल्ली शराब घोटाला ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल-सिसोदिया बरी, सीबीआई ने हाई कोर्ट का किया रुख
नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
सेंट्रल एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की है, जिसमें करप्शन केस में चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया गया था और कहा गया कि प्रॉसिक्यूशन ट्रायल के लिए प्राइमा फेसी केस भी साबित करने में फेल रहा।
इससे पहले दिन में राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने 1,100 से ज्यादा पैराग्राफ वाले एक ऑर्डर में यह नतीजा निकाला था कि सीबीआई द्वारा पेश किया गया केस ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में टिकने में पूरी तरह नाकाम था और पूरी तरह से बदनाम था।
कोर्ट ने माना कि भारी भरकम रिकॉर्ड और लगभग 300 अभियोजन गवाहों के बयानों की पूरी जांच के बाद, आरोपी के खिलाफ गंभीर शक पैदा करने के लिए कोई मटीरियल सामने नहीं आया। स्पेशल जज ने कहा कि कानूनी तौर पर मंजूर मटीरियल के बिना आरोपी को पूरे ट्रायल का सामना करने के लिए मजबूर करना इंसाफ की साफ नाकामी और क्रिमिनल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा।
यह मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021–22 से जुड़ा है, जिसे उस समय आप की सरकार ने पेश किया था। हालांकि, बाद में भ्रष्टाचार, रिश्वत और पॉलिसी में हेरफेर के आरोपों के बीच इसे रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि यह पॉलिसी कुछ प्राइवेट शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसके बदले में कथित तौर पर पहले से रिश्वत दी गई थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी मकसद के लिए किया गया था।
इसमें यह भी दावा किया गया कि पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में गड़बड़ियों की वजह से लाइसेंस होल्डर्स को गलत फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने बड़ी साजिश की थ्योरी को खारिज करते हुए कहा कि उस समय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पॉलिसी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत और कानून के तहत तय प्रोसेस के पालन के बाद की गई सलाह-मशविरे और सोच-विचार का नतीजा थी।
डिस्चार्ज ऑर्डर के तुरंत बाद, केजरीवाल ने मामले को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए न्यायपालिका में अपना भरोसा दोहराते हुए 'सत्यमेव जयते' कहा।
हालांकि, सीबीआई का कहना है कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या ट्रायल कोर्ट ने उन पर ठीक से विचार नहीं किया और अब उसने दिल्ली हाई कोर्ट से नतीजों का रिव्यू करने की मांग की है।
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Created On :   27 Feb 2026 6:08 PM IST












