गुजरात कच्छ में मादक पदार्थों के तस्कर से 22.31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त
भुज, 6 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस ने कच्छ में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 22.31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। पिछले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के मामले में तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत संपत्ति की यह पहली सफल जब्ती है।
यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
गुजरात पुलिस के अनुसार, यह पहल उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों पर शुरू की गई है।
पुलिस ने बताया कि वे मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं।
अधिकारियों द्वारा अवैध व्यापार को समर्थन देने वाले वित्तीय ढांचे को नष्ट करने के लिए मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का उपयोग किया जा रहा है।
यह ताजा जब्ती पूर्वी कच्छ पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की जांच के बाद हुई है।
भुज-कच्छ सीमा क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक चिराग कोरडिया के मार्गदर्शन और पूर्वी कच्छ गांधीधाम के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार की देखरेख में एसओजी ने एक मामला तैयार किया, जिसे मुंबई स्थित सेफेमा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया। प्राधिकारी ने बाद में संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया।
जब्त की गई संपत्ति पिंटू वेदानंद उर्फ बेदानंद यादव से जुड़ी है, जिसे पुलिस ने आदतन अपराधी बताया है और जिसे पहले भी गांधीधाम में मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में तीन से चार बार गिरफ्तार किया जा चुका है।
जांच के दौरान, अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यादव ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग करके अपने और अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी।
पुलिस के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में 15 लाख रुपए मूल्य का एक मकान और तीन वाहन शामिल हैं, जिससे जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 22.31 लाख रुपए हो जाता है।
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Created On :   6 Aug 2026 10:03 PM IST












