जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया।

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का काम संभालने के लिए नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति 20 जून 2026 को जस्टिस सुजॉय पॉल के रिटायर होने के बाद प्रभावी होगी।

संविधान का अनुच्छेद 223 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब चीफ जस्टिस का पद खाली हो या चीफ जस्टिस अपने पद के काम करने में असमर्थ हों, तो वे हाई कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस का काम संभालने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

जस्टिस चक्रवर्ती का जन्म 27 नवंबर 1966 को वकीलों के परिवार में हुआ था। उन्होंने 29 जनवरी 1991 को वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया और दो दशक से ज्यादा समय तक कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। उन्होंने मुख्य रूप से सर्विस और शिक्षण कानूनों से जुड़े सिविल और संवैधानिक मामलों को देखा और संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता हासिल की।

जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती को 30 अक्टूबर 2013 को कलकत्ता हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और 14 मार्च 2016 को उन्हें स्थायी जज नियुक्त किया गया। यह नोटिफिकेशन मौजूदा चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर पद छोड़ने से एक दिन पहले आया है।

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Created On :   19 Jun 2026 4:40 PM IST

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