कालीघाट में बिल्डिंग नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के पिता को किया तलब

कालीघाट में बिल्डिंग नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के पिता को किया तलब
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को एक नोटिस जारी किया। इसमें दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में मौजूद दो रिहायशी संपत्तियों पर कथित तौर पर बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कोलकाता, 24 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को एक नोटिस जारी किया। इसमें दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में मौजूद दो रिहायशी संपत्तियों पर कथित तौर पर बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस नोटिस में अमित बनर्जी को केएमसी के बोरो 11 ऑफिस के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सामने उन दो प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी कागजात के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और यह साफ नहीं है कि वह बताए गए निर्देश के अनुसार सिविक बॉडी के सामने पेश होंगे या नहीं। अमित बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई हैं।

कॉरपोरेशन पहले से ही कालीघाट में बनर्जी परिवार से जुड़ी अलग-अलग प्रॉपर्टी के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है, खासकर यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्माण केएमसी के नियमों के अनुसार किया गया था या नहीं।

अधिकारियों के अनुसार, जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या प्रॉपर्टी पर निर्माण मंजूर किए गए स्पेसिफिकेशन से ज्यादा था या मंजूर बिल्डिंग प्लान से अलग था।

यह घटनाक्रम कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के आवास के हालिया निरीक्षण के बाद हुआ है। घर के सदस्यों को भी नोटिस भेजे गए थे। इसके बाद, अमित बनर्जी और उनकी पत्नी लता बनर्जी ने सिविक बॉडी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि दोनों प्रॉपर्टी का निर्माण केएमसी के बिल्डिंग नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए किया गया था और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। उन्होंने नोटिस को रद्द करने की मांग की।

ये नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए थे, जो सिविक बॉडी को वेरिफिकेशन के लिए मंजूर बिल्डिंग प्लान, निर्माण से जुड़े कागजात और मंजूरी मांगने का अधिकार देती है।

सूत्रों ने बताया कि 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' की प्रॉपर्टी भी केएमसी की जांच के दायरे में हैं। अमित बनर्जी कंपनी के डायरेक्टरों में से एक हैं।

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Created On :   24 July 2026 5:32 PM IST

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