दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, मेडिकल बोर्ड यूडीआईडी कार्ड की दिव्यांगता प्रतिशत नहीं बदल सकते

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, मेडिकल बोर्ड यूडीआईडी कार्ड की दिव्यांगता प्रतिशत नहीं बदल सकते
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने वाले मेडिकल असेसमेंट बोर्ड वैध यूनीक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी (यूडीआईडी) कार्ड में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न ही उसे कम कर सकते हैं। बोर्ड का कार्य केवल उम्मीदवार की कार्यात्मक क्षमता (फंक्शनल कॉम्पिटेंसी) का आकलन करना है।

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने वाले मेडिकल असेसमेंट बोर्ड वैध यूनीक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी (यूडीआईडी) कार्ड में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न ही उसे कम कर सकते हैं। बोर्ड का कार्य केवल उम्मीदवार की कार्यात्मक क्षमता (फंक्शनल कॉम्पिटेंसी) का आकलन करना है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मेडिकल असेसमेंट बोर्ड यूडीआईडी कार्ड में प्रमाणित दिव्यांगता प्रतिशत को बदलने का अधिकार नहीं रखते। उन्हें सिर्फ यह देखना चाहिए कि उम्मीदवार एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम है या नहीं।

जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्पणी नीट-यूजी 2026 के दो उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनकी दिव्‍यांगता प्रतिशत को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा मूल्यांकन बोर्डों द्वारा कम कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बेंचमार्क दिव्‍यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबी) की श्रेणी से हटा दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में जारी किए गए मूल्यांकन और पात्रता प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी रैंक और विकलांग व्यक्ति श्रेणी के तहत पात्रता के अनुसार, उनके संबंधित यूडीआईडी ​​कार्ड में दर्ज उनकी दिव्‍यांगता को ध्यान में रखते हुए नीट-यूजी 2026 काउंसलिंग के तीसरे दौर और यदि कोई मॉप-अप राउंड हो, उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं में से एक 18 वर्षीय उम्मीदवार, जो स्थायी दृष्टिबाधित है, के पास उम्मीदवार, प्रमाण पत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड था जिसमें 60 प्रतिशत स्थायी दिव्‍यांगता दर्ज थी। उनके नीट-यूजी 2026 के एडमिट कार्ड में भी उनकी दिव्‍यांगता को अंधापन के रूप में दर्ज किया गया था और उन्हें क्षतिपूर्ति समय दिया गया था। उन्होंने परीक्षा में 720 में से 398 अंक प्राप्त किए और पीडब्ल्यूबी श्रेणी में 409वीं रैंक हासिल की। ​​हालांकि, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के बाद, उनकी दिव्‍यांगता 30 प्रतिशत आंकी गई, हालांकि बोर्ड ने उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने के लिए योग्य, इसे पूरा करने में सक्षम और रोगियों के लिए खतरा न होने के रूप में प्रमाणित किया।

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के अपीलीय चिकित्सा पीडब्ल्यूबी मूल्यांकन बोर्ड ने बाद में 30 प्रतिशत के मूल्यांकन से सहमति व्यक्त की। इसके बाद उनकी उम्मीदवारी को पीडब्ल्यूबी श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पीडब्ल्यूबी श्रेणी के तहत काउंसलिंग के पहले दौर से बाहर कर दिया गया।

दूसरी याचिकाकर्ता, आशिया के दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड में 61 प्रतिशत स्थायी चलने-फिरने की विकलांगता दर्ज है। उन्होंने नीट-यूजी 2026 में 720 में से 363 अंक प्राप्त किए थे और दिव्‍यांग श्रेणी में उनकी रैंक 638 थी। प्राथमिक दिव्‍यांगता मूल्यांकन चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी दिव्‍यांगता का पुनर्मूल्यांकन 16 प्रतिशत किया गया था और अपीलीय बोर्ड ने बाद में इसकी पुष्टि की, जिससे वे दिव्‍यांग श्रेणी आरक्षण के लिए अपात्र हो गईं। वे भी इस श्रेणी के तहत काउंसलिंग के पहले दौर में भाग नहीं ले सकीं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यूडीआईडी ​​कार्ड दिव्‍यांगता की सीमा स्थापित करने का प्राथमिक दस्तावेज है और चिकित्सा मूल्यांकन बोर्डों को केवल कार्यात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, उन्हें दिव्‍यांगता के प्रतिशत का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी अधिकारियों ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मानक दिव्‍यांगता वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश, 2026 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड उम्मीदवारों की कार्यात्मक योग्यता निर्धारित करने के लिए अधिकृत हैं।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूडीआईडी ​​कार्ड निर्दिष्ट दिव्‍यांगता के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा का प्राथमिक दस्तावेजी प्रमाण होगा और यद्यपि चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड को उम्मीदवार की कार्यात्मक योग्यता स्वतंत्र रूप से निर्धारित करनी होगी, पात्रता केवल यूडीआईडी ​​कार्ड में दर्ज श्रेणी या प्रतिशत पर आधारित नहीं हो सकती।

जस्टिस सिंह ने कहा कि ये प्रावधान "बोर्ड को यूडीआईडी ​​कार्ड में दर्ज दिव्‍यांगता के प्रतिशत पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं देते हैं"।

उच्च न्यायालय ने कहा, “इन प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण की पात्रता, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानक दिव्‍यांगता द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए, अधिनियम के तहत जारी किया गया यूडीआईडी ​​कार्ड इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक दस्तावेज है।”

न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड को यह आकलन करने का अधिकार है कि क्या कोई उम्मीदवार एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है और बाद में चिकित्सा पेशे को अपना सकता है, लेकिन “यह यूडीआईडी ​​कार्ड में दर्ज विकलांगता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।”

उच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 56, 57 और 59 का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि वैधानिक ढांचा नामित अधिकारियों द्वारा विकलांगता के प्रमाणीकरण और ऐसे प्रमाणीकरण के विरुद्ध अपीलीय उपाय का प्रावधान करता है।

निर्णय में कहा गया है, “यदि प्रतिवादियों में से कोई भी यूडीआईडी ​​कार्ड से असंतुष्ट है, तो प्रमाणन प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करना उपाय है। प्रवेश के समय दर्ज प्रतिशत को चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनदेखा करना या कम करना उचित नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट के 'ओम राठौड़ बनाम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज' फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्डों का ध्यान दिव्यांगता की मात्रा तय करने के बजाय उम्मीदवार की कार्यात्मक क्षमता पर होना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने अतिरिक्त (सुपरन्यूमेरेरी) सीटें बनाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग के शुरुआती दो राउंड पूरे हो चुके हैं और सीटें आवंटित की जा चुकी हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को तीसरे और मॉप-अप राउंड में समायोजित किया जा सकता है।

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Created On :   25 Sept 2026 7:42 PM IST

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