एनएचएआई ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा का किया विस्तार

एनएचएआई ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा का किया विस्तार
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर के 121 टोल प्लाजाों पर ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा आरंभ कर दी है और आगामी महीनों में इसे देश भर के अन्‍य टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दी गई।

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर के 121 टोल प्लाजाों पर ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा आरंभ कर दी है और आगामी महीनों में इसे देश भर के अन्‍य टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दी गई।

मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन लोकल पास व्यवस्था से सफर करने वाले व्यक्ति राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप द्वारा मासिक लोकल पास ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर जाने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस पहल का उद्देश्य टोल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल से राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा सुगम और जन-केंद्रित बनाना है।

पहला डिजिटल लोकल पास जुलाई 2026 में दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर आरंभ किया गया था।

डिजिटल लोकल पास योजना के तहत, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप द्वारा लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस पास के लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र यात्रियों को माह में संबंधित टोल प्लाजा से असीमित यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले, लोकल पास के लिए यात्रियों को संबंधित टोल प्लाजा पर खुद जाना पड़ता था और 20 किलोमीटर के दायरे में आवासीय पते और अन्य पात्रता आवश्यकताएं सत्‍यापित करने संबंधी दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टोल प्लाजा की सूची देख सकते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि डिजिटल लोकल पास सुविधा, डिजीलॉकर और वाहन सहित सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ सहमति-आधारित एकीकरण पर आधारित है, ताकि यात्री के आवासीय पते, वाहन विवरण और लिंक किए गए फास्टैग जैसी जानकारी प्राप्त और सत्यापित की जा सके। इसकी पात्रता भौगोलिक सूचना प्रणाली से भी सत्‍यापित की जाती है, जिससे निर्धारित होता है कि आवेदक का पंजीकृत पता पात्र टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में है या नहीं।

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Created On :   18 Aug 2026 7:12 PM IST

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