श्रीनगर में ड्रग तस्करों पर बड़ा प्रहार, 6.22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

श्रीनगर में ड्रग तस्करों पर बड़ा प्रहार, 6.22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त
श्रीनगर में गुरुवार को ड्रग तस्करों और बेचने वालों की 6.22 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि यह कदम श्रीनगर पुलिस द्वारा ड्रग से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के तहत उठाया गया है।

श्रीनगर, 10 सितंबर (आईएएनएस)। श्रीनगर में गुरुवार को ड्रग तस्करों और बेचने वालों की 6.22 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि यह कदम श्रीनगर पुलिस द्वारा ड्रग से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के तहत उठाया गया है।

बयान में कहा गया, "ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ अपनी लगातार और मजबूत कार्रवाई को जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने गैर-कानूनी नशीले पदार्थों की गतिविधियों से हासिल की गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने छह अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में 6.22 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की अचल संपत्ति जब्त/फ्रीज की है।"

निगीन और जकुरा पुलिस स्टेशनों द्वारा की गई हालिया कार्रवाई, और इससे पहले शाल्टेंग, अहमद नगर और लाल बाजार पुलिस स्टेशनों द्वारा संपत्ति जब्त/फ्रीज करने की कार्रवाई, श्रीनगर पुलिस के उस संकल्प को दोहराती है जिसके तहत वे न केवल ड्रग तस्करों के ऑपरेशनल नेटवर्क को बल्कि गैर-कानूनी नशीले पदार्थों के व्यापार को बनाए रखने वाले वित्तीय ढांचे को भी खत्म करना चाहते हैं।

निगीन पुलिस स्टेशन ने हालिया कार्रवाई में हजरतबल के दनिहामा में स्थित एक दो-मंजिला रिहायशी घर और जमीन वाली अचल संपत्ति को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.10 करोड़ रुपए है।

यह संपत्ति मुबाशिर आशिक टेली (पिता आशिक हुसैन टेली, निवासी सदरबल, हजरतबल, जो अभी दनिहामा में रह रहे हैं) की है। इसे एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68-एफ(1) के तहत जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 24/2026 (एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत) के सिलसिले में की गई।

वहीं, जकुरा पुलिस स्टेशन ने हजरतबल की मुल्फाक अबू बकर कॉलोनी में स्थित एक रिहायशी घर और जमीन वाली अचल संपत्ति को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.14 करोड़ रुपए है। यह संपत्ति जुबैर अहमद राथर (पिता मोहम्मद शबान राथर, निवासी लरियाल, त्राल, जो अभी अबू बकर कॉलोनी, मुल्फाक में रह रहे हैं) की है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 44/2026 (एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत) के सिलसिले में की गई।

इससे पहले शालटेंग पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत एफआईआर नंबर 76/2025 की जांच के दौरान, दिलावर कॉलोनी, मुजगुंड के रहने वाले आरोपी मोहम्मद अल्ताफ डार (पिता गुलाम अहमद डार) की लगभग 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया था।

इस संपत्ति में एक मंजिला रिहायशी घर और 11.5 मरला जमीन शामिल है।

एक और बड़ी कार्रवाई में, अहमद नगर पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/27-ए/29 के तहत एफआईआर नंबर 09/2025 के सिलसिले में, बघाट शूरा, श्रीनगर के रहने वाले आरोपी ओवैस अहमद मीर (पिता गुलाम हसन मीर) की लगभग 2.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अटैच कर लिया।

इस संपत्ति में बघाट शूरा में लगभग 10 मरला जमीन के साथ एक दो-मंजिला रिहायशी घर (जिसकी दूसरी मंजिल पर एक हॉल भी है) शामिल है।

लाल बाजार पुलिस स्टेशन ने भी ड्रग्स से जुड़ी एक अचल संपत्ति को अटैच किया, जिसमें एक दो-मंजिला रिहायशी घर और 3.5 मरला जमीन शामिल है। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 35 लाख रुपएसे ज्‍यादा है।

यह संपत्ति एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत एफआईआर नंबर 52/2023 के सिलसिले में शेख कॉलोनी, लाल बाजार के रहने वाले वसीम अहमद लंगू (पिता फारूक अहमद लंगू) की है।

शालटेंग पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत एफआईआर नंबर 87/2025 की जांच के दौरान, पंजिनारा, श्रीनगर के रहने वाले आरोपी रियाज अहमद भट (पिता गुलाम मोहम्मद भट) की अचल संपत्ति को अटैच किया गया। इस संपत्ति में एक मंजिला रिहायशी घर और 6 मरला जमीन शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 43 लाख रुपए है।

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Created On :   10 Sept 2026 11:35 PM IST

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