पंजाब कैबिनेट ने रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दी

पंजाब कैबिनेट ने रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण (आरडीए) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी।

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण (आरडीए) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक, रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के नियोजित, टिकाऊ और इको-टूरिज्म-केंद्रित विकास के लिए रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करेगा।

यह प्राधिकरण पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।

इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन और डेस्टिनेशन गवर्नेंस के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां सौंपी जाएंगी।

प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे, और पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति इसके दैनिक कामकाज और अंतर-विभागीय समन्वय की देखरेख करेगी।

कैबिनेट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद बनाने को भी मंजूरी दी।

ये पद 19 स्थायी चपरासी पदों और मोह्रिर के एक स्थायी पद को खत्म करके बनाए गए हैं।

इस कदम का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है।

कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पटियाला और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमृतसर में प्रमोशन के माध्यम से ट्यूटर के पदों को भरने के लिए पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम (समूह बी), 2016 के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दी।

ये पद पंजाब के अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा निदेशक के नियंत्रण में नियमित रूप से काम कर रहे स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टरों में से भरे जाएंगे, जिन्होंने संबंधित स्पेशलिटी में एमएससी (नर्सिंग) की डिग्री हासिल की है।

नर्सिंग शिक्षा में एक साल का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कैबिनेट ने पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (पीआईसीटीईएस) के तहत अनुबंध के आधार पर काम कर रहे गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी सहमति दी।

नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पीआईसीटीईएस के तहत निर्धारित वेतनमान में नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।

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Created On :   5 Oct 2026 11:42 PM IST

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