राजस्थान निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप में आईएएस अधिकारी की जांच करेगी एसीबी

राजस्थान निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप में आईएएस अधिकारी की जांच करेगी एसीबी
राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ आरोपों की विस्तृत जांच करने की पूर्व स्वीकृति दे दी है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और एक निजी कंपनी के निदेशकों के साथ मिलकर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिससे कथित तौर पर राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

जयपुर, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ आरोपों की विस्तृत जांच करने की पूर्व स्वीकृति दे दी है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और एक निजी कंपनी के निदेशकों के साथ मिलकर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिससे कथित तौर पर राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

एसीबी के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह स्वीकृति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के तहत दी गई है।

जांच में अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा रिसॉर्ट्स में संपत्तियों के अधिग्रहण की भी पड़ताल की जाएगी। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने कहा कि ब्यूरो ने उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ विस्तृत जांच की है।

गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी और प्रारंभिक निष्कर्षों से भी औपचारिक जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है।

एसीबी की प्रारंभिक जांच के अनुसार, अग्रवाल ने कथित तौर पर राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, जिनमें उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य विभाग शामिल हैं।

ये आरोप गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के साथ उनके कथित संबंधों से संबंधित हैं, जो 'अनंता' ब्रांड नाम से होटल और रिसॉर्ट संचालित करती है। एसीबी का आरोप है कि कंपनी को अनुचित लाभ प्राप्त हुए, जिनमें रिसॉर्ट निर्माण के नियमों और शर्तों में छूट, अनिवार्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बिना अनुमोदन और विशेष रियायती वित्तीय पैकेज शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच में अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बुझड़ा (उदयपुर) और अजबगढ़ (अलवर जिला) में अनंत रिसॉर्ट्स में विला की खरीद पर भी सवाल उठे हैं।

एसीबी के अनुसार, बुझड़ा रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10 विला 15 लाख रुपए प्रति विला की दर से खरीदे गए थे। अजबगढ़ के अनंत रिसॉर्ट में भी अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर कथित तौर पर आठ विला 16.5 लाख रुपए प्रति विला की दर से खरीदे गए थे।

उनके दो बेटों के नाम पर लगभग 15 लाख रुपए प्रति विला की दर से चार अतिरिक्त विला खरीदे गए, जबकि उनके सास-ससुर के नाम पर लगभग 16.5 लाख रुपए प्रति विला की दर से चार अन्य विला खरीदे गए। एसीबी को संदेह है कि ये संपत्तियां उनके बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गई थीं।

ब्यूरो ने लेन-देन के समय पर भी प्रकाश डाला है। गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अग्रवाल के नाम पर 20 विला का पंजीकरण 27 मार्च, 2026 को हुआ था।

उसी दिन, वित्त विभाग ने कथित तौर पर गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड को एक विशेष रियायती वित्तीय पैकेज जारी किया था। एसीबी ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए लेन-देन, कंपनी को कथित रूप से दिए गए लाभ और राज्य सरकार को होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान की विस्तृत जांच करना आवश्यक है।

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