तेलंगाना पॉक्सो मामले में पीड़िता की जानकारी शेयर करना पड़ा भारी, मामला दर्ज

तेलंगाना पॉक्सो मामले में पीड़िता की जानकारी शेयर करना पड़ा भारी, मामला दर्ज
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में पीड़िता के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने वाले कई अकाउंट्स के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

हैदराबाद, 15 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में पीड़िता के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने वाले कई अकाउंट्स के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, ये मामले पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं, जहां 8 मई को भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।

मेडचल-मलकाजगिरी जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पीड़िता और उसके माता-पिता की फोटो, वीडियो और पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रसारित की।

पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ के. विजय वर्धन ने बताया कि इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पुलिस ने संबंधित इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स की पहचान कर उनके यूआरएल संबंधित एजेंसियों को भेज दिए हैं, ताकि इन अकाउंट्स को संचालित करने वालों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

एसएचओ ने कहा कि पॉक्सो मामलों में पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान उजागर करना गंभीर कानूनी अपराध है और इससे पीड़िता को गहरा मानसिक आघात पहुंचता है। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि 8 मई को 17 वर्षीय लड़की की शिकायत पर भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मुईनाबाद स्थित एक फार्महाउस में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12 तथा बीएनएस की धारा 74 और 75 के तहत मामला दर्ज किया था।

बाद में पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं भी जोड़ दीं। एफआईआर में धारा 5(एल) के साथ धारा 6 जोड़ी गई, जो गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसके तहत 20 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।

वहीं, भागीरथ ने करीमनगर में एक पलट शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि लड़की के परिवार ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी।

25 वर्षीय भागीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पॉक्सो केस रद्द करने और अग्रिम जमानत की मांग की है। अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की है। साथ ही अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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Created On :   15 May 2026 8:09 PM IST

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