शिवमोग्गा आईएसआईएस साजिश मामला एनआईए कोर्ट ने आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई
बेंगलुरु, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 2022 के शिवमोग्गा आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में एक और आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी आराफत अली को सजा सुनाई। इससे पहले नवंबर 2025 में इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को भी छह-छह साल की सजा दी जा चुकी है।
एनआईए के अनुसार, आराफत अली जनवरी 2020 में एक अन्य आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो गया था। बाद में सितंबर 2023 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लौटने के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया।
जांच में सामने आया कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का सक्रिय सदस्य था और भारत में उसकी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की साजिश में शामिल था।
एनआईए ने पाया कि आरोपी ने शिवमोग्गा आईएसआईएस मॉड्यूल के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उसने अन्य आरोपियों को मंगलुरु में आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, के समर्थन में भड़काऊ ग्रैफिटी लिखने के लिए उकसाया।
जांच के मुताबिक, इस साजिश का मकसद अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना और समाज में हिंसा भड़काना था।
एनआईए ने यह भी पाया कि आराफत अली एक ऑनलाइन आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था और मॉड्यूल के लिए फंडिंग चैनल के रूप में काम कर रहा था। उसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के जरिए आतंकी फंड प्राप्त कर अपने साथियों में बांटे।
यह मामला सितंबर 2022 में कर्नाटक पुलिस ने दर्ज किया था। बाद में जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई, जिसने 10 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल आरोपियों की संख्या 12 कर दी। सभी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
ताजा फैसले के साथ इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को सजा मिल चुकी है, जबकि बाकी नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अभी जारी है।
गौरतलब है कि यह मामला 15 अगस्त 2022 को शिवमोग्गा में हुई चाकूबाजी की घटना और उसके बाद सामने आई आतंकी गतिविधियों की जांच से जुड़ा है, जिसमें आईएसआईएस से प्रेरित मॉड्यूल द्वारा भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और कट्टरपंथ फैलाने की साजिश रची गई थी।
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Created On :   21 April 2026 11:38 PM IST












