तेलंगाना यौन उत्पीड़न के मामले में ट्रेनी आईपीएस अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
हैदराबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। शहर की एक अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार को प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी एम. उदय कृष्ण रेड्डी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार को गिरफ्तार किए गए रेड्डी को तेलंगाना की उप्परपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद आरोपी को चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेजा गया।
अट्टापुर पुलिस ने रेड्डी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उन पर सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल एकेडमी में अपनी महिला बैचमेट के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले, पुलिस रेड्डी को अशोक नगर स्थित उनके घर ले गई थी, ताकि घटना की जगह का दोबारा जायजा लिया जा सके।
यह मामला 18 जुलाई को अट्टापुर पुलिस स्टेशन में एक 30 वर्षीय महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बार-बार यौन उत्पीड़न, अभद्र व्हाट्सऐप मैसेज भेजने, पीछा करने (स्टॉकिंग), गलत तरीके से बंधक बनाने, शारीरिक मारपीट, आपराधिक धमकी देने और चुपके से प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया था।
आरोप है कि यह वीडियो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके पति को भेजा गया था।
पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है।
रेड्डी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि आरोप झूठे हैं और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताया।
21 जुलाई को मोतीनगर में एक रिश्तेदार के घर पर बेहोशी की हालत में मिलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय आत्महत्या की कोशिश की अफवाहें उड़ी थीं। हालांकि, पुलिस का कहना था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह सहानुभूति पाने के लिए किया गया था।
रेड्डी ने हाथ से लिखे एक कथित सुसाइड नोट में दावा किया कि वह और महिला ट्रेनी अधिकारी एक साल से रिलेशनशिप में थे। उन्होंने चार लोगों का नाम लिया, जिनमें महिला और उसके पति भी शामिल थे, और उन्हें अपनी जान देने के फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने दावा किया कि वे जून 2025 से रिलेशनशिप में थे और महिला की शादी के बाद भी शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। जबरदस्ती और दबाव के आरोपों को नकारते हुए, रेड्डी ने यह भी दावा किया कि उनके पास तस्वीरें और वीडियो के रूप में सबूत हैं, जिनसे साबित होता है कि उनका रिश्ता आपसी सहमति से था।
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Created On :   29 July 2026 10:40 PM IST












