तुषार मेहता को तीन साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया
नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने देश के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में मेहता के पद पर बने रहने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।
मेहता को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा देने के बाद अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था।
केंद्र सरकार ने बाद में उन्हें 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए और फिर 2023 में पुनः नियुक्त किया।
नवीनतम कार्यकाल विस्तार के साथ, मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में लगभग आठ वर्ष पूरे कर चुके हैं और नए कार्यकाल के अंत तक इस पद पर 11 वर्ष पूरे करने वाले हैं, जिससे वे देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधि अधिकारियों में से एक बन जाएंगे।
सॉलिसिटर जनरल के रूप में, मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नीतिगत और आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।
एसीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों (एएसजी) की तीन साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।
विक्रमजीत बनर्जी और केएम नटराज को 1 जुलाई, 2026 से पुनः नियुक्त किया गया है, जबकि एसवी राजू, एन वेंकटरामन और ऐश्वर्या भाटी को 30 जून, 2026 से पुनः नियुक्त किया गया है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   21 Jun 2026 5:22 PM IST












