इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर एनएचआरसी सख्त, 8 राज्यों के डीजीपी और मेटा को नोटिस

इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर एनएचआरसी सख्त, 8 राज्यों के डीजीपी और मेटा को नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में इस तरह के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसको लेकर पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में इस तरह के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसको लेकर पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

प्रियांक कानूनगो ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पिछले सात दिनों में ऐसे 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिनमें बच्चों के साथ रेप हुआ, उनके यौन शोषण का वीडियो बनाया गया और उस कंटेंट को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया।

उन्होंने कहा, "यह एक गंभीर अपराध है। हमने इंस्टाग्राम, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय और आठ अलग-अलग राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।"

प्रियांक कानूनगो ने देश के नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे मामलों पर चुप न बैठें। उन्होंने कहा, "यदि कहीं भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल दिखाई देता है तो नजदीकी थाने में रिपोर्ट जरूर करें। यदि पुलिस कार्रवाई न करे तो आयोग को संपर्क करें।"

उन्होंने कहा, "जिस प्रकार जनता जाग कर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गंदी हरकतों पर रिपोर्ट करना शुरू कर रही है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सामने कुछ और ऐसे मामले प्रकाश में आएंगे और इन अपराधियों का हम समुचित इलाज कर पाएंगे।"

एनएचआरसी ने सीधे मेटा को भी नोटिस भेजा है। आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और भारत के आईटी नियमों के तहत अवैध कंटेंट को तुरंत हटाना होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है ताकि केंद्र स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई जा सके।

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Created On :   7 Aug 2026 2:50 PM IST

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