रेलवे टिकटिंग, स्पीड पोस्ट और पेंशन से जुड़े नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, आज से हुए लागू

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। नए महीने की शुरुआत के साथ बुधवार को कई बड़े वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हुए हैं। इन बदलावों का असर स्मॉल बैंकिंग, पोस्टल सर्विस, पेंशन और रेलवे टिकटिंग पर देखने को मिलेगा।
भारतीय रेलवे बुकिंग प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी ने जनरल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार-बेस्ड गाइडलाइन्स लॉन्च की हैं। इसका उद्देश्य फ्रॉड एजेंट्स द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है।
भारतीय डाक भी नए महीने की शुरुआत के साथ अपने स्पीड पोस्ट चार्जेज को रिवाइज कर रही है और साथ ही पैकेज की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी सिस्टम को पेश किया है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम और संबंधित योजनाओं को देखरेख करने वाली सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों के लिए शुल्क में बदलाव किया है। नए बदलावों के साथ गैर-सरकारी सदस्य अक्टूबर की शुरुआत से इक्विटी में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।
भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी ने इम्पेरिया प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए नए पात्रता नियम पेश किए हैं। 30 जून से पहले एनरोल होने वाले ग्राहकों को उनकी प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज जारी रखने के लिए रिवाइज्ड टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (टीआरवी) मानदंड पूरा करना होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक ने भी नए महीने की शुरुआत से ग्राहकों के लिए लॉकर फीस और सर्विस रिक्वेस्ट चार्जेस को बढ़ा दिया है।
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए लेंडिंग फैसिलिटी को बढ़ाते हुए स्मॉल बिजनेस लोन के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। नए नियमों के तहत, बैंक अब तीन साल की अवधि के पुराने नियम की जगह उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले ही दूसरे स्प्रेड कंपोनेट्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, उधारकर्ताओं के पास रिसेट के समय फिक्स्ट-रेट लोन पर स्विच करने का ऑप्शन भी मौजूद होगा।
आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को ज्वैलर्स को वर्किंग कैपिटल लोन देने की अनुमति भी दी है। बैंक ने टियर 3 और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों को भी उन उधारकर्ताओं को वर्किंग कैपिटल लोन देने की अनुमति दी, जो अपनी विनिर्माण या औद्योगिक प्रसंस्करण गतिविधियों में कच्चे माल या इनपुट के रूप में सोना इस्तेमाल करते हैं।
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Created On :   1 Oct 2025 1:47 PM IST