कानून: न्यायमूर्ति विभु बाखरू को नियुक्त किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति विभु बाखरू को नियुक्त किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
केंद्र ने मंगलवार को न्यायमूर्ति विभु बाखरू को दिल्ली उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी।

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र ने मंगलवार को न्यायमूर्ति विभु बाखरू को दिल्ली उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी।

यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के निर्णय के कुछ ही समय बाद की गई है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभु बाखरू को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के फलस्वरूप उनके पद का प्रभार छोड़ने की तिथि से प्रभावी होगी।"

संविधान का अनुच्छेद 223 राष्ट्रपति को किसी भी अपर न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब कोई ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो।

1966 में नागपुर में जन्मे जस्टिस बाखरू ने दिल्ली में पढ़ाई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में छात्र के रूप में दाखिला लिया और 1985 में ठाकुर वडियानाथायन एंड कंपनी के साथ अपने लेखन की शुरुआत की।

दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) स्नातक करने के बाद उन्होंने 1989 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा उत्तीर्ण की।

उन्होंने 1990 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड और कई अन्य न्यायाधिकरणों में प्रैक्टिस करते हुए उन्हें 17 अप्रैल, 2013 को हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश और 18 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

इससे पहले केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति मनमोहन की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की घोषणा की।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में दिल्ली हाईकोर्ट से सिर्फ एक जज का प्रतिनिधित्व है।"

न्यायमूर्ति मनमोहन को मार्च 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे 29 सितंबर से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम दूसरे नंबर पर हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

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Created On :   3 Dec 2024 9:03 PM IST

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