कानून: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्दारमैया को दी अंतरिम राहत, मानहानि याचिका में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

बेंगलुरु, 11 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को एक मानहानि मामले में राहत दी है। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से प्रकाशित "करप्शन रेट कार्ड" विज्ञापन और कथित तौर पर "झूठे प्रचार" से जुड़ा है, जिसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सिद्दारमैया, डी.के. शिवकुमार (केपीसीसी के अध्यक्ष होने के नाते) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि यह वही मामला है, जिसमें पहले डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) को 4 जुलाई को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसके अलावा, इसी मामले में इस साल जनवरी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।
भाजपा की शिकायत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय अखबारों में प्रकाशित "करप्शन रेट कार्ड" विज्ञापन और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के "झूठे प्रचार" के खिलाफ है। भाजपा का दावा है कि इन विज्ञापनों में लगाए आरोप झूठे थे।
भाजपा ने इसे 'काल्पनिक' और 'झूठा' बताते हुए कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। साथ ही, विज्ञापनों में 'डबल इंजन सरकार' की जगह 'ट्रबल इंजन सरकार' शब्द का इस्तेमाल कर भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और चुनाव में उनकी संभावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई।
ट्रायल कोर्ट ने 2023 में इस मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से सिद्दारमैया को राहत मिली है। इस बीच, सिद्दारमैया की एक अन्य याचिका, जिसमें उन्होंने एमयूडीए मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को चुनौती दी है, की सुनवाई सितंबर में होगी।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   11 July 2025 12:51 PM IST