कर्नाटक शराब की कानूनी उम्र 21 वर्ष, गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का सख्त संदेश
बेंगलुरु, 13 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने शराब पीने और खरीदने की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 वर्ष तय की है। राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को इस नियम की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने का संदेश दिया।
प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कर्नाटक में शराब पीने और खरीदने की कानूनी उम्र 21 साल है। 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसना, बेचना या उन्हें शराब पीने की इजाजत देना गैर-कानूनी है। ऐसा करने वाले लाइसेंस-प्राप्त प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि हाल ही में जारी अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य कम उम्र में शराब पीने की बढ़ती आदत को रोकना, युवाओं को नशे की लत से बचाना और राज्य में शराब की बिक्री व सेवन को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करना है।
प्रियांक खड़गे ने स्पष्ट किया कि शराब परोसने वाले सभी प्रतिष्ठानों को हर ग्राहक की आईडी जांचकर उसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, "प्रतिष्ठानों से उम्मीद की जाती है कि वे उन लोगों की आईडी जांच करें जो 21 वर्ष से कम उम्र के लगते हैं और तब तक उन्हें प्रवेश न दें जब तक उनके साथ कोई वयस्क न हो। साथ ही किशोरों को परिसर में शराब पीने की पूरी तरह मनाही होनी चाहिए। किसी भी तरह की चूक या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
कर्नाटक में युवाओं में शराब की लत और इससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। एक्साइज विभाग और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे बार, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों पर नियमित निगरानी रखें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।
सरकार का साफ संदेश है कि युवा पीढ़ी की सुरक्षा और जिम्मेदार शराब नीति उसकी प्राथमिकता है।
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Created On :   13 Jun 2026 12:46 PM IST












