केरल पॉक्सो मामले में दोषी शिक्षक को उम्रकैद

केरल पॉक्सो मामले में दोषी शिक्षक को उम्रकैद
केरल के कन्नूर स्थित पलाथई में एक बच्ची का यौन शोषण करने वाले शिक्षक को पॉक्सो के तहत दंडित किया गया है। चौथी कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक के. पद्मराजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, अदालत ने भारी जुर्माना भी लगाया है।

कन्नूर, 15 नवंबर (आईएएनएस)। केरल के कन्नूर स्थित पलाथई में एक बच्ची का यौन शोषण करने वाले शिक्षक को पॉक्सो के तहत दंडित किया गया है। चौथी कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक के. पद्मराजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, अदालत ने भारी जुर्माना भी लगाया है।

दोषी को पॉक्सो के तहत 40 साल जेल में काटने होंगे। थालास्सेरी फास्ट-ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई। अदालत ने शुक्रवार को पद्मराजन को दोषी माना था। जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पूर्व नेता भी रहा है।

पॉक्सो के तहत उसे अधिकतम बीस साल या उम्र कैद की सजा हो सकती थी।

इस मामले ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि जांच दल पांच बार बदला गया था और अंतरिम आरोपपत्र में पॉक्सो की धाराएं शामिल नहीं थीं।

पद्मराजन पर सेक्शन 376एबी (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पद्मराजन को 10 वर्षीय बच्ची का स्कूल के भीतर और बाहर यौन शोषण करने का दोषी पाया गया। उसने बच्ची के साथ ऐसा जनवरी और फरवरी 2020 में तीन बार किया।

पनूर पुलिस ने थालास्सेरी के पुलिस उपाधीक्षक से शिक्षक की शिकायत की थी।

प्रारंभिक जांच में शिकायत को फर्जी माना गया। जिसके बाद आम लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। 15 अप्रैल, 2020 को पद्मराजन को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया था।

पांच अलग-अलग जांच टीमों ने तहकीकात की और इसके बाद मई 2021 में अंतिम आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

फरवरी 2024 में, मुकदमा शुरू हुआ और थालास्सेरी पॉक्सो कोर्ट ने अंततः आरोपी को दोषी पाया।

अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को कहा था कि आरोपी अधिकतम सजा का हकदार है और राहत की बात है कि पीड़िता को बाल दिवस (14 नवंबर) पर न्याय मिला।

सजा सुनाए जाने से पहले, अभियोजन पक्ष ने शनिवार को अदालत से कठोरतम दंड देने का आग्रह किया। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला राजनीति से प्रेरित है।

तो पद्मराजन ने नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि उनके परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और मां हैं।

इसके जवाब में अदालत ने कहा कि उसने केवल मामले के गुण-दोष की जांच की थी।

इस बीच, माकपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एम.वी. जयराजन ने अदालत के फैसले की सराहना की और कहा कि जो भी फैसला सुनाया गया उससे सियासत का कुछ लेना देना नहीं है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   15 Nov 2025 5:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story