राष्ट्रीय: उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा अगले साल 26 जनवरी तक बढ़ी

उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा अगले साल 26 जनवरी तक बढ़ी
उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी, 2026 तक कर दिया है। विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

देहरादून, 13 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी, 2026 तक कर दिया है। विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क 250 रुपए से छूट की समय सीमा को 26 जनवरी, 2026 तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, अथवा ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो, ऐसे मामलों में लोग 26 जनवरी, 2026 तक नि:शुल्क विवाह पंजीकरण का लाभ उठा सकते हैं। पहले नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा 6 जून, 2025 निर्धारित थी।

इस अवधि में विवाह पंजीकरण शुल्क 250 रुपए और विलंब शुल्क 50 रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) से छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से विवाह पंजीकृत कराता है तो उस मामले में 50 रुपए (जीएसटी) शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा। नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

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Created On :   13 Aug 2025 6:00 PM IST

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