नागोया प्रोटोकॉलः अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने में भारत विश्व में सबसे आगे

नागोया प्रोटोकॉलः अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने में भारत विश्व में सबसे आगे
नागोया प्रोटोकॉल (एबीएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) जारी करने में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। विश्व स्तर पर जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों में से 56 प्रतिशत से अधिक भारत द्वारा जारी किए गए हैं। एबीएस क्लियरिंग-हाउस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वैश्विक स्तर पर जारी किए गए कुल 6,311 प्रमाणपत्रों में से 3,561 आईआरसीसी जारी किए हैं, जो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में अन्य सभी देशों से कहीं आगे है।

नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)। नागोया प्रोटोकॉल (एबीएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) जारी करने में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। विश्व स्तर पर जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों में से 56 प्रतिशत से अधिक भारत द्वारा जारी किए गए हैं। एबीएस क्लियरिंग-हाउस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वैश्विक स्तर पर जारी किए गए कुल 6,311 प्रमाणपत्रों में से 3,561 आईआरसीसी जारी किए हैं, जो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में अन्य सभी देशों से कहीं आगे है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मंच, एबीएस क्लियरिंग-हाउस पर पंजीकृत 142 देशों में से अब तक केवल 34 देशों ने ही आईआरसीसी जारी किए हैं। भारत के बाद फ्रांस (964 प्रमाणपत्र), स्पेन (320), अर्जेंटीना (257), पनामा (156) और केन्या (144) का स्थान है। यह जैविक संसाधनों या संबंधित ज्ञान के निष्पक्ष और पारदर्शी उपयोग के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नागोया प्रोटोकॉल के तहत, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करने वाले देशों को आईआरसीसी जारी करना अनिवार्य है। ये प्रमाणपत्र इस बात का आधिकारिक प्रमाण हैं कि पूर्व सूचित सहमति प्राप्त कर ली गई है और संसाधनों के उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित हो गई हैं। इसके बाद विवरण एबीएस क्लियरिंग-हाउस में अपलोड कर दिए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता परिषदें (आईआरसीसी) अनुसंधान और नवाचार से लेकर अंततः वाणिज्यिक अनुप्रयोगों तक, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधन प्रदाता देश के साथ लाभों का उचित बंटवारा हो।

भारत की अग्रणी स्थिति जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत अपने एबीएस ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाती है, जिसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड/केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से लागू किया गया है। सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और मजबूत संस्थागत तंत्रों ने आवेदनों के कुशल प्रसंस्करण को सक्षम बनाया है और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

यह उपलब्धि वैश्विक जैव विविधता शासन में भारत की सक्रिय भूमिका और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और समान बंटवारे को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है। यह जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप भी है, जिससे वैश्विक पर्यावरण समझौतों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

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Created On :   31 March 2026 11:05 AM IST

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