ट्रांसजेंडर शिक्षिका को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय, दो स्कूलों से बर्खास्तगी पर मिलेगा मुआवजा

ट्रांसजेंडर शिक्षिका को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय, दो स्कूलों से बर्खास्तगी पर मिलेगा मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर महिला शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश और गुजरात के दो निजी स्कूलों ने उनकी लैंगिक पहचान के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर महिला शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश और गुजरात के दो निजी स्कूलों ने उनकी लैंगिक पहचान के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी से निकालना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए जेन कौशिक को मुआवजा दिया जाएगा।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी से निकाले जाने पर उसे मुआवजा दिया जाएगा। फैसले में ट्रांसजेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी बनाई है और सरकार को इसके लिए एक व्यापक नीति बनाने को कहा है।

फैसले में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर के लिए औपचारिक नीति नहीं लाती, तब तक सभी संस्थान कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करें। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त दिल्ली हाईकोर्ट की जज आशा मेनन की अध्यक्षता में समिति गठित की है, जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगी।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने जेन कौशिक की ओर से दायर रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया। दरअसल, कौशिक की ट्रांसजेंडर पहचान के कारण उनन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

समिति के अन्य सदस्यों में कर्नाटक की ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अकाई पद्मशाली, दलित और ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानू, तेलंगाना की ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता वैजयंती वसंत मोगली, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गौरव मंडल, बेंगलुरु के सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी में वरिष्ठ एसोसिएट नित्या राजशेखर और एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया के सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय शर्मा शामिल होंगे।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   17 Oct 2025 5:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story