राष्ट्रीय: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत याचिका वापस लेने की दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत याचिका वापस लेने की दी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को अपनी जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। खालिद दिल्ली दंगों से संबंधित एक यूएपीए केस में सलाखों के पीछे हैं।

नई दिल्ली, 14 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को अपनी जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। खालिद दिल्ली दंगों से संबंधित एक यूएपीए केस में सलाखों के पीछे हैं।

खालिद की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ से "परिस्थितियों में बदलाव" के कारण जमानत याचिका को वापस लेने की बात कही।

सिब्बल ने कहा कि खालिद निचली अदालत में जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे।

हालांकि, वरिष्ठ वकील ने पीठ से यूएपीए के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने 18 अक्टूबर, 2022 को नियमित जमानत की मांग की खालिद की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

एक ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   14 Feb 2024 6:54 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story