व्यापार: इंडेक्सेशन हटने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा आसान एक्सपर्ट्स

इंडेक्सेशन हटने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा आसान  एक्सपर्ट्स
केंद्र सरकार की ओर से प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन का फायदा हटाने के बाद रियल एस्टेट शेयरों में भारी गिरावट हुई। इस कारण से प्रॉपर्टी खरीदारों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उन्हें फायदा होगा या नुकसान।

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन का फायदा हटाने के बाद रियल एस्टेट शेयरों में भारी गिरावट हुई। इस कारण से प्रॉपर्टी खरीदारों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उन्हें फायदा होगा या नुकसान।

सरकार की ओर से प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन इसमें पहले मिलने वाले इंडेक्सेशन का फायदा हटा लिया गया है। इंडेक्सेशन एक सूचकांक होता है, जिसमें एसेट्स की कीमत को महंगाई के हिसाब से समायोजित किया जाता है। इस इंडेक्स को प्रति वर्ष अपडेट किया जाता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार कर प्रणाली को आसान करना चाहती है। इसी कारण से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है और इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। इससे कैपिटल गेन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।

भुटा शाह एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर हर्ष भुटा ने कहा कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1970 में खरीदी है तो आपको 2001 की फेयर वैल्यू हासिल करने का लाभ मिलेगा, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत आप 2001 से लेकर 2024 तक के इंडेक्सेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन, आपको यहां यह ध्यान रखना होगा कि सरकार ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी हाल के कुछ वर्षों में खरीदी है। उन्हें इंडेक्सेशन हटने से पहले की अपेक्षा कम टैक्स देना होगा।

--आईएएनएस

एबीएस/एबीएम

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Created On :   23 July 2024 8:46 PM IST

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