राष्ट्रीय: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने 24 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया।

ईडी ने हाल ही में इस मामले में आरोपियों को तलब किया था। इसने अग्रिम जमानत अर्जी का भी विरोध किया है। तर्क दिया गया कि गर खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई, तो वह जांच में सहयोग नहीं कर सकते हैं।

खान ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) और ईडी द्वारा दायर मामलों को रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की थी।

खान का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने भी पहले दलील दी थी और अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया।

गुरुस्वामी ने बताया था कि खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया था। उन्होंने एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज होने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, पहली एफआईआर 23 नवंबर, 2016 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी।

यह आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान की कथित गलत नियुक्ति से संबंधित था।

उन्होंने आपराधिक कानून के सिद्धांत का हवाला दिया था, जो एक कारण के लिए दो एफआईआर पर रोक लगाता है। यह देखते हुए कि एजेंसी द्वारा मामले को बंद करने के बावजूद, दूसरी एफआईआर पहले के समान आरोपों पर आधारित थी, इसे प्रशासनिक अनियमितता बताया गया था।

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Created On :   1 March 2024 7:02 PM IST

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