लोकसभा चुनाव 2024: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की निरस्त

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की निरस्त
झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को धार्मिक स्थल के सामने धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज केस में झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली।

रांची, 10 मई (आईएएनएस)। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को धार्मिक स्थल के सामने धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज केस में झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उनके खिलाफ देवीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है।

कोर्ट में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने बहस की।

गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाने में कांड संख्या 178/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   10 May 2024 6:03 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story