राजनीति: 'बुलडोजर एक्शन' को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक, ओमप्रकाश राजभर ने किया निर्णय का स्वागत

बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक, ओमप्रकाश राजभर ने किया निर्णय का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'कारण बताओ नोटिस' दिए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने इस फैसले का स्वागत किया है।

लखनऊ, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'कारण बताओ नोटिस' दिए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने इस फैसले का स्वागत किया है।

ओमप्रकाश राजभर ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है, जो कानून के खिलाफ हो। देश और प्रदेश में सरकार कानून तथा संविधान से चल रही है। कोई अगर निजी संपत्ति पर कब्जा करेगा तो उसको कानून के दायरे में रहकर खाली कराया जाएगा। बकायदा उसकी पैमाइश होती है और नोटिस भी भेजा जाता है। इसके बाद मामला न्यायालय जाता है और जो आदेश होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई अपराधी किसी की संपत्ति हड़प करके संपत्ति बनाता है तो जांच होती है और उस जांच के बाद वह दोषी पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है।"

ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "अब समाजवादी पार्टी बोले तो आश्चर्य होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहा जाता था। कहते थे कि प्रदेश में कानून नहीं है और मनमाने तरीके से काम होता है। वहीं, कांग्रेस की बात करें तो उनके शासन में इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में डाला गया। अब अगर वह कानून की बात करेंगे तो अतिशयोक्ति लगती है।"

उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है कि आप बुलडोजर न चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कानून के दायरे में अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद ही इस काम को पूरा करो। उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है।"

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Created On :   13 Nov 2024 10:45 PM IST

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