राजनीति: आरजी कर मामला आरोपी को उम्रकैद की सजा पर मध्य प्रदेश भाजपा नेता संतुष्ट, बंगाल के असंतुष्ट

आरजी कर मामला  आरोपी को उम्रकैद की सजा पर मध्य प्रदेश भाजपा नेता संतुष्ट, बंगाल के असंतुष्ट
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मामले के आरोपी को सोमवार को सियालदह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग उठने लगी। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने इस फैसले पर असंतोष जताते हुए आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सजा पर संतोष जताया।

नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मामले के आरोपी को सोमवार को सियालदह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग उठने लगी। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने इस फैसले पर असंतोष जताते हुए आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सजा पर संतोष जताया।

सुकांत मजूमदार ने कहा, "कोर्ट के इस फैसले से बंगाल के लोग नाखुश हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो। सीबीआई को हाई कोर्ट में जाना चाहिए। मैं इस मामले में आम लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि उनके पास कोई सबूत हैं तो वे जांच एजेंसियों को दें। राज्य पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पांच दिन रिमांड पर रखा था। उन पांच दिनों में क्राइम सीन से लेकर एक-एक सबूत मिटा दिए गए। गुप्तांगों का जो द्रव था उसे सही तापमान पर नहीं रखा गया। जीवाणु उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। यह जानबूझ कर किया गया ताकि जो लोग इसमें शामिल हैं, वे सब गिरफ्तार न हों।"

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस सजा पर संतोष जताते हुए कहा, "हम सब न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। कानून अपना काम करता है। न्यायालय ने जो फैसला दिया वह स्वागत योग्य है। मांग रखना लोगों का प्रजातांत्रिक अधिकार है। वह कुछ भी मांग रख सकते हैं। लेकिन, न्यायालय ने जो फैसला दिया हम सब उसका सम्मान करते हैं।"

उल्लेखनीय है कि सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में एकमात्र दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि यह कोई दुर्लभतम मामला नहीं है।

अदालत ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। फैसले के समय संजय रॉय ने अदालत में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है। हालांकि, न्यायाधीश अनिर्बन दास ने कहा कि उसे सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार को बोलने का मौका दिया जाएगा। मृतका के माता-पिता ने आरोपी को दोषी करार देने के लिए न्यायाधीश का शुक्रिया अदा किया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अफरा-तफरी की स्थिति भी बन गई थी, जिसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में सभी लोगों को चेतावनी दी थी और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

पीड़िता के पिता ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा था, "आज सजा सुनाने से पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश दोषी की बात सुनेंगे। हम चाहते हैं कि उसे अधिकतम सजा दी जाए।"

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Created On :   20 Jan 2025 9:17 PM IST

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