अपराध: 'सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा से हम खुश हैं', पीड़ित परिवार की बलबीर कौर ने कहा

अमृतसर, 25 फरवरी (आईएएनएस)। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दंगा पीड़ित एक परिवार की महिला बलबीर कौर ने कहा कि वह अदालत के फैसले से खुश हैं।
बलबीर कौर ने मीडिया से कहा, "अदालत ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हम अदालत के फैसले से खुश हैं। हमने सोचा था कि सज्जन कुमार को फांसी होगी, लेकिन हम संतुष्ट हैं।" उनका कहना है कि वह पिछले 40 साल से बेघर हैं। साल 1984 के काले दौर को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
पीड़ित परिवार का कहना है कि वह लंबे समय से किराए के मकान में धक्के खा रहा है। उसने उम्मीद जताई कि उसके साथ भी इंसाफ किया जाएगा।
समाज सेवक सरबजीत सिंह जंडियाला ने आईएएनएस से कहा कि कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, वह अच्छा फैसला है। दंगा पीड़ित परिवारों में आज इंसाफ की एक किरण जागी। बहुत अच्छा फैसला आया है। आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन अदालत का जो फैसला आया है, वह अच्छा है। पीड़ितों के जख्मों पर मरहम तो लगाया गया। ये लोग तो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं केंद्र और पंजाब सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे पीड़ित परिवारों का साथ दें।
उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार पर तीन मामले चल रहे थे, जिसमें एक मामले में उसे बरी कर दिया गया था और एक मामले में वह तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। मंगलवार को एक सिख पिता-पुत्र की हत्या के मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   25 Feb 2025 7:55 PM IST