राजनीति: वक्फ संशोधन कानून गरीब मुस्लिमों के लिए फायदेमंद, अब जबरन उनकी संपत्ति कोई नहीं कर सकता दान राधा मोहन सिंह

वक्फ संशोधन कानून गरीब मुस्लिमों के लिए फायदेमंद, अब जबरन उनकी संपत्ति कोई नहीं कर सकता दान  राधा मोहन सिंह
बिहार के मोतिहारी में वक्फ संशोधन कानून पर बुधवार को भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।

मोतिहारी, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार के मोतिहारी में वक्फ संशोधन कानून पर बुधवार को भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।

भाजपा सांसद ने कड़े लहजे में कहा, "भले ही पूजा करने की पद्धति अलग-अलग हो, लेकिन इस देश में जीने का तरीका एक ही रहेगा। यह कानून मुस्लिम समाज के गरीबों के फायदे के लिए बनाया गया है। पहले लोग किसी की संपत्ति को वक्फ में दान कर देते थे और गरीब व्यक्ति न्याय के लिए अदालत भी नहीं जा सकता था। लेकिन अब संशोधन के बाद कोई भी गरीब की संपत्ति को जबरन दान नहीं कर सकता।"

बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए वक्फ कानून को लेकर कहा था, "हम लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। जदयू किसका विरोध कर रही है, उनकी वे जानें। उनकी पार्टी (जदयू) में वक्फ कानून को लेकर विरोध हो रहा है, उन्हें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। उनकी पार्टी में जाकर हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं।"

ज्ञात हो कि संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है।

विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल को और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को इसे मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि ऊपरी सदन में इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े थे।

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Created On :   9 April 2025 11:46 PM IST

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