कानून: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की कि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।
पिछले सप्ताह केंद्र ने न्यायमूर्ति सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत 23 मई को सेवानिवृत्त हो गए थे।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 22 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को 23 मई 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप 24 मई 2025 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।"
सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सोमवार को यह भी सिफारिश की कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभु बाखरू को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
इसके अलावा, कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को गौहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वर्तमान में गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने बयान में न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, इसने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   26 May 2025 10:57 PM IST