राजनीति: बकरीद के मद्देनजर पशु बाजार बंद करने का फैसला गौ संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम चंद्रशेखर बावनकुले

बकरीद के मद्देनजर पशु बाजार बंद करने का फैसला गौ संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम  चंद्रशेखर बावनकुले
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समितियों को 3 जून से 8 जून तक पशु बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसका उद्देश्य इस अवधि के दौरान गायों और बछड़ों के अवैध वध को रोकना है।

मुंबई, 2 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समितियों को 3 जून से 8 जून तक पशु बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसका उद्देश्य इस अवधि के दौरान गायों और बछड़ों के अवैध वध को रोकना है।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए इसे गौ संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बकरीद के दौरान कुछ लोग गायों और बछड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, जो राज्य में गौवध निषेध कानून के खिलाफ है।

बावनकुले ने आगे कहा कि पांच दिनों तक पशु बाजार बंद रखने से बकरीद के दौरान गायों का वध रोका जा सकेगा। अगर बाजार पांच दिनों तक बंद रहे, तो बकरीद के दौरान गायों का वध नहीं किया जाएगा। गौशाला आयोग ने अच्छा फैसला किया है और बाजार बंद रहना चाहिए। यह सिर्फ पांच दिनों की बात है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र में गौवध पर पहले से ही सख्त कानून लागू है। गोसेवा आयोग का यह निर्णय इन कानूनों को और सशक्त करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। आयोग का मानना है कि बकरीद के दौरान पशु बाजारों में गायों और बछड़ों की खरीद-फरोख्त पर निगरानी रखना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। बाजार बंद करने का निर्णय इस जोखिम को कम करने के लिए लिया गया है।

वहीं शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। शिवसेना नेता अरुण सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ने राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समितियों को 3 जून से 8 जून तक पशु बाजार बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला ईद-उल-अजहा के मद्देनजर लिया गया है। मेरा मानना है कि यह बिल्कुल सही फैसला है। अगर अवैध मांस बेचा जा रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   2 Jun 2025 5:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story