व्यापार: भारत और किर्गिजस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि आज से लागू हुई

भारत और किर्गिजस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि आज से लागू हुई
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिजस्तान के विदेश मंत्री झीनबेक कुलुबाएव मोल्दोकानोविच ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारत और किर्गिज सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अनुसमर्थन के साधन का आदान-प्रदान किया।

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिजस्तान के विदेश मंत्री झीनबेक कुलुबाएव मोल्दोकानोविच ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारत और किर्गिज सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अनुसमर्थन के साधन का आदान-प्रदान किया।

भारत और किर्गिज सरकार के बीच 14 जून, 2019 को बिश्केक में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) 5 जून 2025 से लागू होगी। यह नई संधि 12 मई 2000 को लागू किए गए पूर्व समझौते का स्थान लेगी , जिससे दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा में निरंतरता सुनिश्चित होगी।

भारत-किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा पूर्वानुमानित निवेश वातावरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। द्विपक्षीय निवेश संधि का उद्देश्य एक दूसरे के क्षेत्र में किसी भी देश के निवेशकों के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।

द्विपक्षीय निवेश संधि में दोनों देशों ने सतत विकास पर जोर दिया है। वहीं, द्विपक्षीय निवेश संधि निवेश प्रतिपादन के लिए मुख्य तत्वों को परिभाषित करने का प्रयास करती है, जैसा अंतरराष्ट्रीय कानून में होता है। इसके अलावा द्विपक्षीय निवेश संधि राष्ट्रीय प्रतिपादन, अधिग्रहण और हस्तांतरण पर प्रावधानों के माध्यम से एक संतुलित रूपरेखा सुनिश्चित करती है।

द्विपक्षीय निवेश संधि दोनों देशों की संप्रभु विनियामक शक्तियों के साथ निवेशक अधिकारों को संतुलित करती है। यह एक मजबूत और पारदर्शी निवेश वातावरण बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे सीमा पार निवेश को और बढ़ावा मिलने तथा भारत और किर्गिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है।

द्विपक्षीय निवेश संधि में दो तरह के अपवाद हैं, जिसमें सामान्य और सुरक्षा अपवाद शामिल हैं। इसका उद्देश्य राष्‍ट्र के लिए नीतिगत स्‍थान बनाना है। सामान्य अपवादों में पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना शामिल है।

द्विपक्षीय निवेश संधि ने निवेशक-राष्‍ट्र विवाद निपटान तंत्र को स्थानीय उपायों की अनिवार्य समाप्ति के साथ समायोजित किया है, जिससे निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध हो सके।

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Created On :   5 Jun 2025 7:12 PM IST

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