राष्ट्रीय: रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई अदालत ने ईडी के पूर्व अधिकारी को तीन साल कैद की सजा सुनाई

रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई अदालत ने ईडी के पूर्व अधिकारी को तीन साल कैद की सजा सुनाई
रिश्वतखोरी के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व अधिकारी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी के खिलाफ 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

बेंगलुरु, 25 जुलाई (आईएएनएस)। रिश्वतखोरी के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व अधिकारी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी के खिलाफ 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

ललित बजाड़ नाम का अधिकारी बेंगलुरु निदेशालय में कार्यरत था। उस पर एक निजी शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप है। ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था।

इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना और उसके खिलाफ तीन साल जेल की सजा का फैसला सुनाया। सजा के साथ अदालत ने ललित बजाड़ के खिलाफ 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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Created On :   25 July 2025 11:23 PM IST

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