राष्ट्रीय: निठारी सीरियल हत्याकांड मृतिका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जताया दुख

निठारी सीरियल हत्याकांड  मृतिका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जताया दुख
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ वाली याचिका को खारिज कर दिया। मृतिका ज्योति के पिता ने इस कोर्ट के आदेश पर दुख जताया।

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ वाली याचिका को खारिज कर दिया। मृतिका ज्योति के पिता ने इस कोर्ट के आदेश पर दुख जताया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवारों की अपीलों को खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 अक्टूबर, 2023 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया था।

मृतका ज्योति के पिता और पीड़ित परिवार के सदस्य झब्बूलाल ने आईएएनएस से कहा, "अगर वह दोषी नहीं था, तो उसे इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? जिस पुलिस अधिकारी ने उसे जेल में डाला, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए और जिस जज ने यह आदेश दिया, उसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोली और पंढेर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के फैसले में मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था। कोली को 12 मामलों और पंढेर को 2 मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे।

पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   31 July 2025 12:14 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story