राष्ट्रीय: नोएडा आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश का आरडब्ल्यूए ने किया स्वागत, कहा- स्वागत योग्य कदम

नोएडा, 11 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगमों को तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है। नोएडा के रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था।
नोएडा के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कुत्तों की समस्या दिल्ली और नोएडा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि यह आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। हमने इस मुद्दे को प्राधिकरण और सरकार के सामने कई बार उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।"
उन्होंने आगे कहा, "नोएडा और दिल्ली-एनसीआर के निवासियों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी था। आवारा कुत्तों की वजह से लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, डर के साये में जी रहे थे। अब शेल्टर होम बनने और कुत्तों को वहां स्थानांतरित करने से स्थिति में सुधार होगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
कोर्ट ने साफ किया है कि मानव जीवन और सुरक्षा पहले हैं। यह हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जो इन कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   11 Aug 2025 6:22 PM IST