मनोरंजन: यूट्यूबर अरमान मलिक की बढ़ी मुश्किलें, दो केस में पत्नी सहित कोर्ट में पेश होने का आदेश

यूट्यूबर अरमान मलिक की बढ़ी मुश्किलें, दो केस में पत्नी सहित कोर्ट में पेश होने का आदेश
फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-3 फेम कंटेस्टेंट अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक, पायल और कर्तिका मलिक को दो मामलों में समन भेजे हैं।

पटियाला, 13 अगस्त (आईएएनएस)। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-3 फेम कंटेस्टेंट अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक, पायल और कर्तिका मलिक को दो मामलों में समन भेजे हैं।

उन्हें धार्मिक भावनाएं भड़काने और एक से अधिक शादियां करने के आरोप में 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। उनके खिलाफ पटियाला के एडवोकेट देवेंद्र राजपूत ने अदालत में याचिका दायर की है।

इस केस के बारे में बात करते हुए एडवोकेट देवेंद्र राजपूत ने आईएएनएस से कहा, "मैंने पायल मलिक पर एक केस डाला था, उन्होंने काली माता का रूप बनाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। इसके बाद मैंने केस डाला। फिर अरमान मलिक के खिलाफ मुझे यूट्यूब पर कई शादी करने के सबूत भी मिले। पहली शादी अरमान ने सुमित्रा नाम की लड़की से की थी, जिसको इन्होंने पैसे दिए थे।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद अरमान मलिक ने पायल और कृतिका से शादी की, और एक और चौथी शादी भी है अरमान मलिक की, एक अंडमान की लड़की के साथ, जिसके नाम का टैटू इसके हाथ पर है। ये सारे सबूत यूट्यूब पर वीडियो के रूप में मौजूद हैं। इसलिए मैंने अरमान पर दूसरा केस कई शादियां करने को लेकर दर्ज किया है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है। तीसरा केस इनफार्मेशन एक्ट के तहत दर्ज हुआ, बच्चों को पानी के अंदर डुबोना और अश्लील कंटेंट डालना बैन है। इसलिए उनके ऐसे सभी चैनल हैं, जहां पर इस तरह के वीडियो मौजूद हैं, इसको बैन करने की हमने मांग की है।"

उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है और इस मामले में अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को 2 सितंबर को पटियाला कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। एडवोकेट देवेंद्र राजपूत द्वारा दायर याचिका के बाद यूट्यूबर अरमान मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि, अभी तक अरमान मलिक का कोर्ट के इस आदेश पर कोई कमेंट नहीं आया है।

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Created On :   13 Aug 2025 9:04 PM IST

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