अपराध: साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी के खिलाफ रेप मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दे दी।
दिल्ली पुलिस ने तीन दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे दो दिन तक सीमित रखा। यह फैसला मामले की गहन जांच के लिए दिया गया है, जिसमें समीर मोदी पर 2019 से चली आ रही शारीरिक शोषण की घटनाओं का आरोप है। सुनवाई बंद कमरे में हुई, ताकि पीड़िता की पहचान गोपनीय रहे।
18 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूरोप से लौटते समय समीर मोदी को लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के तहत हिरासत में लिया गया था। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 10 सितंबर को दर्ज एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पीड़िता ने शिकायत में दावा किया कि 2019 से समीर के साथ उसके संबंध सहमति से शुरू हुए, लेकिन बाद में धोखा, धमकी और जबरदस्ती का शिकार होना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि समीर ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जबकि शादी जैसे झूठे वादे करते रहे।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि तीन दिन की हिरासत जरूरी है ताकि आरोपी से विस्तृत पूछताछ हो सके, साक्ष्य एकत्र किए जा सकें और अन्य संभावित सह-आरोपियों की तलाश की जा सके। पुलिस का कहना था कि मामले की जटिलता को देखते हुए अतिरिक्त समय जांच को मजबूत बनाएगा।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील सिमरन सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे वसूली का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में समीर ने खुद उसी महिला के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मांग करने और ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वकील ने व्हाट्सएप चैट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि यह दुर्भावनापूर्ण शिकायत है, जो समीर को फंसाने की साजिश का हिस्सा है।
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Created On :   19 Sept 2025 6:23 PM IST