चीन ने आपराधिक कानून में किया संशोधन
बीजिंग, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने शुक्रवार को आपराधिक कानून में 12वें संशोधन को अपनाने के लिए मतदान किया।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, संशोधन में रिश्वतखोरी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
यह 1 मार्च, 2024 से प्रभावी होगा।
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Created On :   30 Dec 2023 8:47 AM IST