यूएपीए के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर गैरकानूनी संगठन घोषित

यूएपीए के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर गैरकानूनी संगठन घोषित
श्रीनगर, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। अलगाववादी संगठन 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को रविवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया।

श्रीनगर, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। अलगाववादी संगठन 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को रविवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स-पोस्ट हैंडल पर कहा, “तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है।

“समूह को भारत विरोधी प्रचार और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया है।”

इससे पहले, शब्बीर शाह की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेके और मसर्रत आलम की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जेके को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।

--आईएएनएस

एसकेपी

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   31 Dec 2023 12:19 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story