दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत दी
नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी और इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।
राउज़ एकेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने महेंद्रू को उनकी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए एक आवेदन के आधार पर राहत प्रदान की।
न्यायाधीश ने कहा कि महेंद्रू की पिछली अंतरिम जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि महेंद्रू के भागने का खतरा नहीं है और गवाहों को प्रभावित करने या मामले से संबंधित सबूतों में हेरफेर करने के प्रयासों का कोई सबूत नहीं है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी था, एक मादक पेय विनिर्माण इकाई का संचालन कर रहा था और अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम पर थोक और खुदरा लाइसेंस रखता था।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने महेंद्रू को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि महेंद्रू की चिकित्सीय स्थिति जीवन के लिए खतरा पैदा नहीं करती है या इसमें कोई ऐसी दुर्बलता शामिल नहीं है जिसका इलाज जेल की सीमा में नहीं किया जा सकता है।
--आईएएनएस
एकेजे
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Created On :   6 Jan 2024 7:20 PM IST