दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन दरगाह के पास अनधिकृत निर्माण पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को केंद्र संरक्षित निजामुद्दीन दरगाह और बावली के पास एक अनधिकृत गेस्ट हाउस में किसी भी निर्माण को रोकने का निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने अनधिकृत निर्माण पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि इसकी जांच सीबीआई से भी कराई जा सकती है।
अदालत का निर्देश जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और अन्य प्राधिकरणों के अनधिकृत निर्माण को रोकने में असफलता के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
संरक्षित बाराखंभा मकबरे और निजामुद्दीन बावली के 50 मीटर के भीतर स्थित गेस्ट हाउस को निर्माण किया जा रहा है। याचिका में गेस्ट हाउस को ध्वस्त करने की भी मांग की गई।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2018 के अदालती आदेश के बावजूद पंजीकरण प्रमाणन की कमी के चलते संपत्ति को सील कर दिया गया, लेकिन अनधिकृत निर्माण जारी रहा।
अदालत ने उल्लंघनों पर ध्यान दिया और संबंधित क्षेत्र के एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
एएसआई के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित संपत्ति के मालिक को दिसंबर 2023 में एक नोटिस जारी किया गया था, और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस को भी लिखा था।
चूंकि निर्माण अभी भी चल रहा था, अदालत ने कहा: "प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं किया जाए।"
--आईएएनएस
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Created On :   16 Jan 2024 6:11 PM IST